- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष सेकेण्ड की अदालत ने बिन्दकी के एक मामले की सुनवाई कर आरोपितों के विरुद्ध आत्महत्या के उकसाने का मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
- पीड़ित पक्ष से सीनियर अधिवक्ता जावेद खान व शोएब खान एडवोकेट ने पैरवी कर बहस की
फतेहपुर। असोथर थाने के प्रेममऊ कटरा निवासी रोशनी ने बताया कि उसकी शादी बिंदकी के बहरौली गांव निवासी अंकित उर्फ अमन के साथ 18.2.2022 को हुई थी। मृतक अंकित उर्फ अमन ट्रक ड्राइवर था और उसने कुछ जमीन अपने परिजनों के नाम खरीदी थी जिसे बेचकर वह स्वयं का ट्रक लेना चाहता था। इस बात के लिए उसके परिजन तैयार नहीं थे। इसी के चलते घर में झगड़ा फसाद होता था। अंकित के पिता राम नरेश, मां गोमती, भाई ऋषभ व छोटू ने मृतक अंकित के साथ मारपीट की थी और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया था जिसकी वजह से दिनांक 26.5.2025 को बहरौली गांव के किनारे जंगल में अंकित उर्फ अमन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
पति की मृत्यु की सूचना मृतक अंकित उर्फ अमन के परिजनों ने उसकी पत्नी रोशनी को नहीं दी और उसका अंतिम संस्कार कर रोशनी को घर में भी घुसने नहीं दिया। रोशनी द्वारा पुलिस में शिकायत की गई परंतु पुलिस द्वारा मुकदमा न लिखे जाने पर रोशनी ने अपने सीनियर अधिवक्ता जावेद खान व शोएब खान एडवोकेट के जरिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) BNSS प्रस्तुत किया जिस पर आवेदिका के सीनियर अधिवक्ता जावेद खान व शोएब खान एडवोकेट के तर्कों को सुनने के बाद उक्त घटना के संबंध में दिनांक 31.7.2025 को सीजेएम फतेहपुर न्यायमूर्ति आशुतोष सेकेण्ड द्वारा थाना बिंदकी में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना किए जाने का आदेश पारित किया है।
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